MGNREGA Rules: ‘मनरेगा’ के नियमों में हुआ बदलाव, अब निजी जमीन पर काम कराने के लिए देना होगा मालिकाना हक का सबूत

MGNREGA Rules: 'मनरेगा' के नियमों में हुआ बदलाव, अब निजी जमीन पर काम कराने के लिए देना होगा मालिकाना हक का सबूत
MGNREGA Rules: ‘मनरेगा’ के नियमों में हुआ बदलाव, अब निजी जमीन पर काम कराने के लिए देना होगा मालिकाना हक का सबूत

MGNREGA Rules: हाल ही में मनरेगा कामों के लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें मनरेगा के नियमों में परिवर्तन किया गया है यह परिवर्तन मनरेगा के तहत होने वाले कार्य में किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी जमीन पर मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत काम कराना चाहता है तो उसे पहले अपना मालिकाना हक का सबूत देना होगा साथ ही उस व्यक्ति का जॉबकार्डधारी होना अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में विस्तार से।

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लाभार्थी का जॉब कार्ड धारी होना है जरुरी

मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कामों के लिए मनरेगा आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी के दिए गए हैं। अगर आपका जॉब कार्ड नहीं बना है तो आपको निजी भूमि के लिए मनरेगा योजना के तहत कार्य नहीं दिया जाएगा।

अपनी जमीन पर काम कराने के लिए आपको जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करना होगा, अर्थात जमीन पर मालिकाना हक का पूरा ब्यौरा देना होगा कि यह जमीन आपकी ही है। इसके साथ ही जमीन का जो मालिक है उसका जॉबकार्डधारी होना जरुरी है या फिर उसके परिवार में से कोई व्यक्ति जॉबकार्डधारी होना चाहिए।

जमीन पर कार्य कराने के लिए आपको पहले विभाग में अपना पहले आवेदन देना होगा। जिस भी भूमि पर कार्य कराया जाएगा वहां के सभी दस्तावेजों की जानकारी भी बताई जाएगी। इसमें आपकी निजी जमीन की सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।

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जमीन के मालिकाना हक का सबूत

जब आप अपनी निजी जमीन में मनरेगा के तहत कार्य कराने के लिए आवेदन करते हैं तो इसके साथ आपको जमीन के सम्पूर्ण दस्तावेज भी देने हैं। निजी जमीन पर जो कार्य होगा उसमें सभी अकुशल मजदुर काम करेंगे, इन सभी मजदूरों की लिस्ट लाभार्थी नागरिक द्वारा विभाग को प्रदान की जाएगी। मनरेगा द्वारा निजी जमीन पर पौधरोपण एवं जमीन पर पोखर खुदाई जैसे काम करें जाएंगे।

ये दिशानिर्देश हुए है जारी

योजनाओं की निगरानी के लिए विभाग द्वारा निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

  • सभी पंचायतों में निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।
  • इस समिति द्वारा मनरेगा के तहत होने वाली सभी कामों की जांच की जाएगी, जिसमें कार्य में कुशलता और पारदर्शिता आएगी।
  • योजना का कार्य जब पूरा किया जाएगा, इसके बाद तकनीकी स्वीकृति देने वाले अधिकारी द्वारा सर्टिफिकेट बनाया जाएगा।

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